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कोरोना काल में तेजी से मिला टैक्स रिफंड, सरकार ने जारी किए 62 हजार करोड़

कोरोना संकट काल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 62 हजार करोड़ से अधिक का रिफंड दे दिया है.

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20 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को राहत
20 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को राहत

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  • 20 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को मिल चुका रिफंड
  • 62,361 हजार करोड़ रुपये रिफंड जारी किए गए हैं

बीते 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए थे. इस बदलाव के जरिए सरकार लोगों के नकदी संकट को दूर करना चाहती थी. इसी मकसद से टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड जल्द देने का आदेश दिया गया. बीते अप्रैल से जून के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20 लाख से ज्यादा लोगों को 62,361 हजार करोड़ रुपये रिफंड जारी किए हैं.

प्रति मिनट के हिसाब से 76 टैक्सपेयर्स को रिफंड

सीबीडीटी की ओर से जारी बयान के मुताबिक 8 अप्रैल से 30 जून 2020 के बीच 56 दिन में 20.44 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी किया गया. वहीं, प्रति मिनट के हिसाब से 76 टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी किए गए. सीबीडीटी ने बताया कि 19,07,853 टैक्सपेयर्स को 23,453.57 करोड़ रुपये रिफंड दिया गया. वहीं, कॉरपोरेट टैक्स के तौर पर 38,908.37 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है. टैक्सपेयर्स को मिलने वाला रिफंड सीधे बैंक खाते में गया है.

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ये पढ़ें—30 नवंबर तक ITR फाइल करने का मौका, क्या रिफंड मिलने में भी होगी देरी?

आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है. पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 थी, जो अब बढ़कर 30 नवंबर 2020 हो गई है. हालांकि, जिन लोगों को रिफंड का इंतजार है, उन्हें क्लेम करने पर तुरंत पैसे मिल जाएंगे.

जल्द रिफंड के लिए करें ये काम

अगर आपको जल्द रिफंड चाहिए तो बैंक खाते को प्री-वैलिडेट (पहले से सत्यापित) करा लें. इससे रिफंड मिलने में देरी नहीं होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वह आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के जरिए मिल जाएगा. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट हो. आप ऑनलाइन भी बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करा सकते हैं.

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