देशभर में 1 अप्रैल से ई-वे बिल के लागू होने के बाद अब इंट्रा-स्टेट (राज्य के भीतर) ई- वे बिल को 3 जून से अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लागू होने के बाद राज्य के भीतर भी 50 हजार रुपए से ज्यादा के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा.
केंद्र सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपए से ज्यादा के सामान को ले जाने के लिए ई -वे बिल 1 अप्रैल से लागू किया था. वहीं राज्य के भीतर के लिए इसे 15 अप्रैल से लागू किया गया था. हालांकि अभी यह अनिवार्य नहीं था. इंट्रा-स्टेट को अब तक देश के 20 राज्य लागू कर चुके हैं. इन राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) की चेयरपर्सन वनजा सरना ने एक पत्र जारी कर बताया है कि 3 जून से देश भर में इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल अनिवार्य होगा.
उन्होंने बताया कि ऐसे राज्य जहां अब तक ई-वे बिल लागू नहीं किया गया था, उन राज्यों को भी यह व्यवस्था तय समय के भीतर लागू करना होगा. सरना ने यह भी बताया कि ई-वे बिल प्रणाली 1 अप्रैल से लागू हो गई है और देश भर में रोज औसतन 4.5 करोड़ ई- वे बिल जारी हो रहे हैं.