सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के सालाना रिटर्न के नए फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है. जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों को इस फॉर्म को 30 जून, 2019 तक जमा कराना है. इस वार्षिक रिटर्न फॉर्म में कंपनियों को 2017-18 के वित्त वर्ष की बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ के डिटेल भी देने होंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 31 दिसंबर, 2018 को जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी को नोटिफाई किए.
जीएसटीआर-9 सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म है, जबकि जीएसटीआर-9ए कम्पोजिशन वाले टैक्सपेयर्स के लिए है. जीएसटीआर-9 सी में आंकड़ों के मिलान का विवरण देना होगा. व्यापार और उद्योग संगठनों ने जीएसटी के सालाना रिटर्न फॉर्म को लेकर कई आपत्तियां दी थीं. इसे पिछले साल सितंबर में नोटिफाई किया गया था. इन आपत्तियों के बाद सीबीआईसी ने नए फॉर्म नोटिफाई किए हैं. इससे पहले सरकार ने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के लिए सारांश और अंतिम बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली कंपनियों को लेट फीस से छूट दी है. अब इन कंपनियों को 31 मार्च 2019 तक 15 महीने की अवधि के लिए अपना रिटर्न भरने का समय मिला है.
बता दें कि दिसंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा हाल ही में आया है. इस आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2018 में जीएसटी कलेक्शन 94,726 करोड़ रुपये रहा. यह कलेक्शन तीन महीनों में सबसे कम है. इससे पहले नवंबर के 97,637 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था जबकि अक्टूबर में सरकार को 1.07 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल हुआ था. सरकार हर महीने 1 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य लेकर चल रही है.