प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने यह साफ किया है.
एएआर की महाराष्ट्र खंडपीठ के सामने एक आवेदन दायर किया गया था. इसमें पूछा गया था कि प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग प्रदान करने से संबंधित सेवाएं गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) के दायरे में आएंगी या नहीं? इस पर तस्वीर साफ करते हुए एएआर ने कहा कि ये जीएसटी के दायरे में आएंगी और इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
एएआर के सामने यह याचिका महाराष्ट्र की सिंपल शुक्ला ट्यूटोरियल ने दायर की थी. यह कक्षा 11वीं और 12वीं को शिक्षा देने का काम करती है.
इसके अलावा छात्रों को एमबीबीएस , इंजीनियरिंग और विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं लिए तैयार करने में भी मदद की जाती है. इस पर AAR ने कहा था कि यह जीएसटी के तहत नहीं आती है, क्योंकि यह एजूकेशनल इंस्टीट्यूट की परिभाषा में शामिल नहीं होता है.
एएआर ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थान , जिनमें न कोई डिग्री दी जाती है और न ही कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है. ऐसे संस्थानों पर 9 फीसदी केंद्रीय जीएसटी और 9 फीसदी राज्य जीएसटी लगाई जाएगी.
इस सूरत में कोचिंग संस्थानों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. बता दें कि जीएसटी के तहत टैक्स को केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाता है.