दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप के लिए एक रुपये की भरपाई अनिवार्य बनाने का ऐलान किया. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने एक बयान में कहा कि हालांकि यह भरपाई दिन में तीन कॉल ड्रॉप तक ही सीमित रहेगी.
पोस्ट पेड ग्राहकों को अगले बिल में मुआवजा
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने एक बयान में कहा कि हालांकि यह भरपाई दिन में तीन कॉल ड्रॉप तक ही सीमित रहेगी. ट्राई ने कहा कि दूरसचांर परिचालकों को एसएमएस या यूएसएसडी के जरिए कॉल करने वाले ग्राहकों को कॉल ड्रॉप होने के चार घंटे के भीतर संदेश भेजना होगा और यह राशि उसके खाते में भेजी जाएगी. पोस्ट पेड ग्राहकों को यह राशि अगले बिल में मुहैया कराई जाएगी.
सर्विस प्रोवाइडर की पहलों पर कड़ी नजर रखेगा TRAI
नियामक ने कहा कि उसका मानना है कि इस प्रणाली से ग्राहकों को कुछ हद तक कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिलेगी और सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी. ट्राई ने कहा कि वह इस फैसले के कार्यान्वयन और कॉल ड्रॉप की समस्या कम करने के लिए सेवा प्रदाता की पहलों पर कड़ी निगाह रखेगा और छह महीने के बाद इसी समीक्षा भी कर सकता है.
इनपुट: भाषा