रिलायंस एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी को 2-जी घोटाला मामले में गुरुवार को सीबीआई की कोर्ट के सामने पेश होना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोई आदेश पारित करने से परहेज किया.
लोअर कोर्ट ने उनकी गवाही के लिए 22 अगस्त की निर्धारित तारीख को आगे बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया. अंबानी को इस मामले में गुरुवार को कोर्ट में पेश होने से बचाने के लिए रिलायंस टेलीकॉम लि. ने न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मौखिक दरख्वास्त की थी.
कोर्ट ने कहा कि इस आवेदन पर उसी सूरत में विचार किया जाएगा जब हाई कोर्ट पर 2-जी मामलों की सुनवाई से रोक लगाने वाले उसके पूर्व के आदेशों को वापस लेने की मांग करती याचिकाओं पर कोई फैसला होगा.
शीर्ष कोर्ट से कोई राहत पाने में नाकाम रहने पर विभिन्न आरोपियों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए राम जेठमलानी और मुकुल रोहतगी सहित वरिष्ठ वकीलों का जत्था तुरंत अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाही से छूट दिलाने की मंशा से लोअर कोर्ट जा पहुंचा.
लोअर कोर्ट ने इससे पहले अनिल अंबानी से पूछताछ पर रोक लगा दी थी, लेकिन बुधवार को कोर्ट ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि इन गवाहों से पूछताछ से किसी आरोपी पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.
कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि गवाही की तारीख आगे बढ़ाने के संबंध में अंबानियों ने खुद कोई प्रार्थना नहीं की है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने कहा, ‘इसके साथ ही (अनिल अंबानी की) गुरुवार की गवाही के बारे में पहले ही तय हो चुका है. इससे पहले भी उन्हें इससे छूट दी जा चुकी है, जब उन्हें 26 जुलाई को तलब किया गया था. उस समय भी आरोपियों ने यह नहीं कहा था कि इन गवाहों की गवाही से उन्हें कोई नुकसान होगा. मुझे कोई कारण नहीं लगता कि अगर इन गवाहों से अब पूछताछ होती है तो आरोपियों को किसी तरह की हानि कैसे होगी.’
न्यायाधीश ने कहा, ‘अनिल अंबानी ने चूंकि इस संबंध में कोई आवेदन नहीं किया है, जिन्हें गवाह के तौर पर पेश होना है, और टीना अंबानी का आवेदन, जिन्हें परसों गवाह के तौर पर पेश होना है, अभी लंबित है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता.’
उन्होंने कहा, ‘इससे भी ज्यादा जब त्वरित आवेदन किसी गवाह की बजाय आरोपी द्वारा पेश किया गया हो तो तदनरूप मुझे उस आवेदन को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता लिहाजा उसे खारिज किया जाता है.’
लोअर कोर्ट ने 19 जुलाई के अपने आदेश में सीबीआई की उस दलील का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि मामले में सही फैसले पर पहुंचने के लिए अनिल अंबानी, टीना अंबानी और 11 अन्य को अभियोजन के गवाहों के तौर पर बुलाना जरूरी है. कोर्ट ने अनिल अंबानी और टीना अंबानी को अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए क्रम से 22 और 23 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है.
आरटीएल, अन्य के साथ, जिनमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोई शामिल हैं, 2जी मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं.