विमानन कंपनी स्पाइसजेट, इसके अध्यक्ष कलानिधि मारन और कंपनी के एक अन्य सीनियर अधिकारी को एक अदालत ने टैक्स चोरी के दो मामलों में सम्मन भेजा है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) प्रीतम सिंह ने सोमवार को मारन, कंपनी और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एस नटराजन को सम्मन भेजा है.
यह सम्मन आयकर विभाग द्वारा उनके खिलाफ दाखिल दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद भेजा गया है. उनसे 21 अगस्त को ACMM के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया है.
आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि आरोपी रिसोर्स पर टैक्स कटौती (टीडीएस) के रूप में 147 करोड़ रुपये विभाग में नहीं जमा कराए हैं. एक शिकायत में विभाग ने कहा है कि कंपनी ने कई मदों में किए गए भुगतान के खिलाफ टीडीएस के रूप में 110.6 करोड़ रुपये काटे लेकिन समय सीमा के भीतर उसे भी बही जमा कराया.
वहीं एक और शिकायत में साफ-साफ कहा गया है कि कंपनी ने 2014-15 में विभिन्न भुगतान की एवज में 36.5 करोड़ रुपये टीडीएस काटे, लेकिन समय से सरकारी खाते में जमा नहीं कराया.
इनपुट: आईएएनएस