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दिल्ली: कार-बाइक पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, वरना जेल!

पुरानी कार और बाइक का नंबर प्लेट बदलने के लिए आपके पास 13 अक्टूबर तक समय है. हालांकि नंबर प्लेट बदलने की प्रक्र‍िया भी शुरू अगले महीने ही होगी. यह प्रोसेस 2 अक्टूबर से शुरू होगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पुरानी कार या बाइक है, तो उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का इंतजाम कर लें. अगले महीने परिवहन विभाग उन लोगों के ख‍िलाफ एक्शन लेना शुरू करेगा, जिनकी गाड़‍ियों पर हाईस‍िक्योरिटी नंबर नहीं लगा होगा. जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. जेल भी जाना पड़ सकता है.

हालांकि अगर आप ने नई कार या बाइक ली है, तो आपको इससे चिंत‍ित होने की जरूरत नहीं. नई कारें पहले से ही हाईस‍िक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ आ रही हैं. पुरानी कार और बाइक का नंबर प्लेट बदलने के लिए आपके पास 13 अक्टूबर तक समय है. हालांकि नंबर प्लेट बदलने की प्रक्र‍िया भी शुरू अगले महीने ही होगी. यह प्रोसेस 2 अक्टूबर से शुरू होगी.

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बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन विभाग ने साफ किया है कि दिल्ली में नंबर प्लेट बदलने की खातिर 13 केंद्र खोले जाएंगे. इन केंद्रों में पहुंचकर नंबर प्लेट बदली जा सकेगी.

परिवहन विभाग के एक अध‍िकारी ने बताया कि इन केंद्रों को भारी भीड़ की खातिर तैयार किया जा रहा है. केंद्र पर ज्यादा भीड़ जमा न हो, इस खातिर एक सॉफ्टेवर बनाया गया है. इसके जरिए लोग ऑनलाइन ही नंबर प्लेट बदलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे ही आपकी एप्ल‍िकेशप परिवहन विभाग के पास पहुंचेगी, वैसे ही आपको समय और तारीख दी जाएगी.

इसके बाद आपके तय समय और वक्त पर यहां पहुंचना होगा और नंबर प्लेट बदलवानी होगी. इसके लिए लगने वाली फीस को भी ऑनलाइन भरा जा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो नंबर बदलने के लिए आपको टू-व्हीलर की खातिर 67 रुपये और फोर-व्हीलर व्हीकल के लिए 213 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.

परिवहन विभाग के अध‍िकारी ने बताया कि इस खातिर एक सार्वजन‍िक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा. विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे. हालाांकि इसके बाद भी अगर आप ने नियमों का पालन नहीं किया तो आपको जुर्माना या फिर जेल हो सकती है.

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