अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीसी) नियमों में ढील के बाद अब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के पांच से 12 वर्ष तक की आयुवर्ग के बच्चों के ट्रेन के पूरे किराए का भुगतान करेगी.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से कई मंत्रालयों ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था कि एलटीसी सुविधा का लाभ उठाते समय पांच से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए सीट आरक्षित करने पर रेलवे द्वारा पूरे किराए की अदायगी की जाएगी या नहीं.
बच्चों के किराए की होगी अदाएगी
डीओपीटी द्वारा आदेश में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के साथ सलाह मशविरा करके इस मामले पर गौर किया गया और यह फैसला किया गया कि सरकारी कर्मचारियों के परिवार के पांच से 12 वर्ष तक के उम्र के सदस्यों के एलटीसी के लिए पूरे रेल किराए की अदायगी की जाएगी.
रेल मंत्रालय ने इससे पहले फैसला किया था कि पांच से 12 वर्ष तक के बच्चों के मामलों में, जिनके लिए आरक्षण के समय पूरी सीट मांगी गई है, पूरा किराया दिया जाएगा.
10 अप्रैल से प्रभावी होगा नियम
आदेश में कहा गया कि अगर आरक्षण के समय ऐसे बच्चों के लिए कोई सीट नहीं मांगी गई है तो वयस्क किराये का आधा भाग दिया जाएगा. यह इस साल 10 अप्रैल से यात्रा के लिए प्रभावी होगा.