सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान कानून, 1952 के दायरे में आने वाले सभी खाताधारकों के लिए सर्वव्यापी खाता संख्या (UAN) को सोमवार को अनिवार्य कर दिया.
EPFO के केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के.के. जालान ने बताया कि ईपीएफ एण्ड एमपी एक्ट के दायरे में आने वाले सभी संगठनों के लिए यूएएन अनिवार्य करने वाले मसौदा आदेश को अधिसूचित कर दिया है. UAN सुविधा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल अक्तूबर में की थी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जालान ने पिछले सप्ताह बेंगलूरू में करीब 150 नियोक्ताओं की बैठक के बाद कहा था, औपचारिकताओं की गणना के लिए समय सीमा 25 अगस्त है जिसके बाद आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 एवं अन्य लागू कानूनों में दिए गए अधिकारों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
क्या है यूएएन
UAN एक ऐसी संख्या है जिसका इस्तेमाल कर्मचारी जीवन पर्यंत कर सकता है और नौकरी बदलने पर उसे पीएफ स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा. निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिये यह काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वह एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदार के तहत काम बदलते रहते हैं.
ईपीएफओ ने पिछले साल जुलाई में खाताधारकों को चार करोड़ से अधिक UAN जारी किये हैं. ये संख्या उसके बाद कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई और फिर इन्हें पैन, बैंक खाता और आधार नंबर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई.
मौजूदा समय में 56.34 लाख कर्मचारियों ने अपने पोर्टेबल भविष्य निधि खाते को सक्रिय किया है. सभी खाताधारकों को अपने UAN नंबर को खाते में लॉग इन कर स्वयं चालू करना रहता है.