भारती एयरटेल के कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं से ‘शरारतपूर्ण व्यवहार’ पर एक उपभोक्ता अदालत ने कंपनी को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. मंच ने कहा कि कंपनी को सबक सिखाने के लिए क्षतिपूर्ति का मामला बनता है.
सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाले नई दिल्ली उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने शिकायतकर्ता एक निजी कंपनी के सीईओ जसमीत सिंह पुरी को 2 लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया है. पुरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कंपनी के कार्यकारी उन्हें लगातार बिल भुगतान करने को कहकर परेशान कर रहे हैं, जबकि वह अपने बिल का भुगतान पहले ही कर चुके हैं.
उपभोक्ता मंच ने कहा कि उपलब्ध सामग्री, विशेष रूप से बिल का भुगतान करने के बावजूद उपभोक्ता का कनेक्शन काटने और दोबारा बिल भेजने से पता चलता है कि कंपनी के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से शिकायतकर्ता को परेशानी उठानी पड़ी.
मंच के सदस्यों में एसआर चौधरी व रितु गारोदिया भी शामिल थे. उपभोक्ता मंच ने अपने आदेश में कंपनी को शेष 3 लाख रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने को कहा है.