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पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 31 मार्च तक

मोबाइल फोन उपभोक्ता जल्द ही अपने दूरसंचार आपरेटर बदल सकेंगे और ऐसे इलाकों में जाने के बावजूद अपने फोन नंबर बनाए रख सकेंगे जहां अमुक सेवा प्रदाता की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं. वर्तमान में, मोबाइल उपभोक्ताओं को समान सेवा क्षेत्रों में ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) ऑपरेटर बदलने की सुविधा है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

मोबाइल फोन उपभोक्ता जल्द ही अपने दूरसंचार आपरेटर बदल सकेंगे और ऐसे इलाकों में जाने के बावजूद अपने फोन नंबर बनाए रख सकेंगे जहां अमुक सेवा प्रदाता की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं. वर्तमान में, मोबाइल उपभोक्ताओं को समान सेवा क्षेत्रों में ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) ऑपरेटर बदलने की सुविधा है. मसलन, दिल्ली एनसीआर में एक उपभोक्ता दिल्ली एनसीआर में ही ऑपरेटर बदल सकता है.

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एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने के लिए 31 मार्च, 2015 की समय सीमा तय की है. उसने कहा, ‘दूरसंचार आयोग ने पूर्ण एमएनपी पर ट्राई की सिफारिशें स्वीकार ली हैं.’ आयोग के निर्णय को अंतिम मंजूरी के लिए अब दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के समक्ष रखा जाएगा.

पूर्ण एमएनपी के तहत उपभोक्ता देश में कहीं भी स्थानांतरित होने की स्थिति में अपना पुराना नंबर बरकरार रख सकेंगे. ट्राई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, करीब 13 करोड़ लोगों ने 31 अगस्त तक एमएनपी सुविधा के लिए अनुरोध किया है.

ट्राई ने पूर्ण एमएनपी पर अपनी सिफारिश में प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की तिथि से छह माह का समय दूरसंचार कंपनियों को देने का सुझाव दिया है ताकि वे अपने नेटवर्क में आवश्यक बदलाव कर सकें.

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