बजट में पीएफ को टैक्स के दायरे में लाने की घोषणा से आलोचना झेल रही केंद्र सरकार अब डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रही है. सरकार ने संकेत दिए हैं कि पीएफ पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा.
सोमवार को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति के यदि अपने पीएफ से 40 फीसदी धनराशि निकालता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी बाकी 60 फीसदी रकम पर टैक्स लगेगा.
कर्मचारियों ने फैसले को बताया था-एंटी वर्कर
मौजूदा नियम के मुताबिक, EPF पूरी तरह टैक्स फ्री है, लेकिन नए बजट में इसे टैक्स के दायरे में लाने के सरकार के फैसले ने विरोध को हवा दे दी. अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों ने इस फैसले को एंटी-वर्कर बताया.
विरोध के बाद सरकार ने दिया संकेत
विरोध के बाद सरकार ने पहले साफ किया कि हर महीने 15000 तक की सैलरी वालों को EPF निकासी में टैक्स से छूट दी गई थी हालांकि अब सरकार सभी के लिए EPF को टैक्स फ्री बनाने के संकेत दे रही है.
सरकार ने मंगलवार को कहा था कि 60 फीसदी राशि पर मिलने वाले ब्याज की निकासी एक अप्रैल से लगने वाले टैक्स के नियम में बदलाव करेगी.