संगठित क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना-95 के तहत अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा. इससे 28 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे जिन्हें फिलहाल पेंशन के रूप में 1,000 रुपये से कम मिल रहा था.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट भाषण में कहा कि सरकार कर्मचारी पेंशन योजना.1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को अधिसूचित करने जा रही है. उन्होंने कहा कि ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये वेतन सीमा मौजूदा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये महीना किया जा रहा है.
जेटली ने कहा, ‘‘सरकार संगठित क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सरकार ईपीएस-95 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन 1,000 रुपये प्रति महीने अधिसूचित करने जा रही है. खर्च को पूरा करने के लिये इस मद में शुरुआत में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘ईपीएस-95 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वेतन सीमा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जा रहा है और मौजूदा बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.’’
फिलहाल जिन कर्मचारियों का ज्वाइनिंग के समय मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता समेत मूल वेतन 6,500 रुपये प्रति महीना है, वो ईपीएफओ योजना में शामिल हो सकते हैं.
ईपीएफओ के अनुमान के अनुसार वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति महीना किये जाने से 50 लाख और कर्मचारी ईपीएफओ की समाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आ जाएंगे.