डीडीए ने अपने फ्लैट धारकों को अपना फ्लैट फ्री होल्ड कराने की सुविधा देने का फैसला किया है. डीडीए के मुताबिक जिन लोगों ने कन्वर्जन की प्रक्रिया को पूरा किए बिना ही रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल या जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अपना फ्लैट बेच दिया था उन्हें इनका लाभ मिलेगा. लेकिन इसके लिए उन्हें कन्वर्जन शुल्क के अलावा लगभग 66 फीसदी सरचार्ज देना होगा.
इसके अलावा शर्त यह है कि ये रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल 24 सितंबर 2001 से 11 अक्टूबर 2011 के बीच रजिस्टर होना चाहिए. उसके बाद रजिस्टर हुए अग्रीमेंट टू सेल पर लिए गए फ्लैट इस स्कीम के दायरे में नहीं आएंगे.
डीडीए ने यह कदम शहरी विकास मंत्रालय के निर्देश पर लिया है. डीडीए सूत्रों का कहना है कि जिन फ्लैटों के मामले में जीपीए या अग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं है, उनके लिए भी यह स्कीम होगी लेकिन शर्त यह है कि ये अग्रीमेंट टू सेल या जीपीए 24 सितंबर 2001 से पहले की हों.
इसके लिए भी फ्लैट धारक को सभी बकाया किस्तें और उस पर ब्याज आदि का भुगतान करने के साथ ही कन्वर्जन चार्जेज भी देने होंगे. यह स्कीम तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.