फर्जी पहचान वाले परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने 10 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक पहचान पत्र को बनवाने के नियमों में बदलाव करते हुए इन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया है.
ये बदलाव 3 फरवरी से लागू हो जाएंगे. इसके मुताबिक अब पैन कार्ड की अप्लीकेशन देने वाले को आडेंटिटी प्रूफ (एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ) के असली दस्तावेज देने होंगे.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब आइडेंटिटी प्रूफ के दस्तावेज जो कि पैन अप्लीकेशन के साथ दिए जाएंगे, उनको असली दस्तावेजों के साथ मिलाया जाएगा. असली दस्तावेज वेरिफिकेशन के तुरंत बाद ही अप्लीकेशन देने वाले को वापस कर दिए जाएंगे.
हालांकि मंत्रालय ने इस बदलाव के पीछे कोई वजह नहीं बताई है लेकिन विशेषज्ञों की माने तो पैन कार्ड के जरिए बढ़े फर्जीवाड़े के बाद ये कदम उठाया गया है. पहले भी अड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगा जाता था लेकिन इनके असली दस्तावेज पेश करना जरूरी नहीं होता था.
इंडियन रेलवे में तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए फर्जी पहचान वाले पैन कार्ड का फर्जीवाड़ा सामने आया था. पहले पैन कार्ड का इस्तेमाल महज इनकम टैक्स रिटर्न भरने में किया जाता था लेकिन अब पैन हर ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी है. पैन कार्ड के लिए आपको 85 रुपये की फीस और सर्विस चार्ज देना होता है.