नई कर प्रणाली वस्तु व सेवा (GST) कर के लागू होने के बाद रेल में AC और फर्स्ट क्लास में सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा. GST एक जुलाई से लागू होने जा रहा है. GST लागू होने के बाद से टिकट शुल्क पर सेवा कर 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो जाएगा.
रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह सेवा कर रेल में केवल AC और फर्स्ट क्लास में यात्रा करने पर लगता है. इस लिहाज से अगर किसी टिकट की लागत इस समय 2000 रुपये है तो अगले महीने से वह 2010 रुपये की पड़ेगी.
इस बीच रेलवे ने जीएसटी को लागू करने की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए हर राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो सुनिश्चित करेगा कि नई कर प्रणाली सही तरीके से संचालित हो.
अधिकारी ने कहा कि भारतीय रेलवे में जीएसटी के असर के आकलन के लिए भी एक एडवाइजर की सेवाएं ली गई हैं. चूंकि जीएसटी का पंजीकरण पैन ब्यौरे पर आधारित है इसलिए रेलवे ने अपना पैन पहले ही हासिल कर लिया है. रेलवे ने प्रत्येक मंडल में महाप्रबंध को जीएसटी अनुपालन के लिए प्रधान अधिकारी नियुक्त किया है.