जीएसटी परिषद ने अपनी 25वीं बैठक में आम आदमी को कई उत्पादों के रेट घटाकर राहत दी है. इस मीटिंग में जहां पुरानी और इस्तेमाल की गई कारें खरीदना सस्ता हुआ है. इसके अलावा अन्य कई उत्पादों और सेवाओं पर भी परिषद ने आम आदमी को राहत दी है. आगे पढ़िए और देखिये परिषद की तरफ से सस्ते किए गए उत्पादों और सेवाओं की पूरी लिस्ट
इन सेवाओं और उत्पादों के रेट में जो बदलाव किया गया है. यह 25 जनवरी से ही लागू हो चुके हैं. ऐसे में आप से कोई भी पुरानी दरों पर सामान के लिए जीएसटी नहीं मांग सकता है.
इन पर 28 से 18 फीसदी हुआ जीएसटी
- पुरानी और यूज्ड कार (मीडियम, बड़ी कारें और एसयूवी)
- बायोईंधन से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन की बसें
इन पर अब लगेगा 12 फीसदी
सभी प्रकार के मोटर व्हीकल्स , जिन पर पहले 28 फीसदी जीएसटी लगता था. उसे अब 12 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि इसमें मीडियम, बड़ी कारें और एसयूवी शामिल नहीं है.
इन पर 18 की बजाय लगेगा 12% जीएसटी
- शुगर ब्वॉइल्ड कंफेक्शनरी
- 20 लीटर के पीने के पानी की बोतल
- फॉस्फोरिक एसिड से तैयार हुई खाद
- बायो-डीजल
- बायो पेस्टिसाइड (इस सूची में 12 से ज्यादा पेस्टिसाइड शामिल हैं)
- घर निर्माण में काम आने वाला बांस
- ड्रिप इरीगेशन प्रणाली
- मैकेनिकल स्प्रे
इन पर देना होगा 5 फीसदी जीएसटी
नीचे दिए गए उत्पाद पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था. परिषद ने अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. इसमें शामिल है.
- तामचीनी कर्नेल पाउडर
- कोन में मिलने वाली मेहंदी
- घरों में LPG वितरण करने वाले निजी डिस्ट्रीब्यूटर्स
- वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण
- सैटेलाइट और पेलोड में इस्तेमाल होने वाला सामान
ये 12 से निकलकर आए 5 फीसदी पर
- बेंत से बनी चीजें
- स्ट्रॉ
- प्लेटिंग मटीरियल
इन पर 3 की जगह लगेगा 0.25% जीएसटी
- हीरे और अन्य महंगे पत्थर
इन पर नहीं 0 फीसदी जीएसटी
- विभूति
- श्रवणशक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक्सेसरीज
- डी-ऑयल्ड राइस ब्रैन (चावल की भूसी)
इन पर बढ़ गया जीएसटी
एक तरफ जहां जीएसटी परिषद ने ऊपर दिए गए उत्पादों पर जीएसटी घटा दिया है. वहीं, उसने कुछ उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाया भी है. इसकी पूरी लिस्ट यहां है.
0 से 5 फीसदी
चावल की बूसी, जिस पर पहले 0 फीसदी टैक्स लगता था. अब इसके लिए आपको 5 फीसदी जीएसटी देना होगा.
इन सेवाओं पर मिली राहत
- टेलरिंग सेवाओं पर भी जीएसटी घटा. 18 फीसदी से 5 फीसदी हो गया है.
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं लेने और देने वाली सेवाओं को भी जीएसटी से छूट मिली है.
- थीम पार्क, जॉय राइड, वाटर पार्क जैसी अन्य कई सेवाओं पर 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी राहत दी गई है. इन्हें मिलने वाली छूट को 5 हजार से 7500 कर दिया गया है.
- भारत से बाहर विमान से और समुद्री जहाज से सामान भेजने वालों को जीएसटी से छूट मिल गई है. जहाज वालों के लिए यह छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी।
- मेट्रो, मोनोरेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर 18 फीसदी की जगह अब 12% जीएसटी वसूला जाएगा.
- जिस इमारत का निर्माण मिड डे मील के लिए किया जा रहा है, उस पर जीएसटी की रियायती दर 12 फीसदी लगेगी.
- चमड़े के सामान फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब वर्क की सेवाओं पर भी जीएसटी घटकर 5 फीसदी हो गया है.
शिक्षा से जुड़ी सेवाओं पर भी राहत
- शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने व देने और परीक्षा कराने से जुड़ी सेवाओं को भी जीएसटी से छूट दी गई है.
- इसके अलावा एंट्रेंज एग्जाम पर ली जाने वाली एंट्रेस फीस पर भी अब जीएसटी नहीं वसूला जाएगा.
- इसके साथ ही छात्रों, फैकल्टी और स्टॉफ को संस्थान की तरफ से दी जाने वाली परिवहन सेवा पर भी जीएसटी नहीं देना होगा.
- हालांकि यह छूट सिर्फ हायर सेकेंडरी तक के शैक्षणिक संस्थानों को ही दी जाएगी.