नई दिल्ली के विज्ञान भवन में GST Council की 31वीं बैठक में टैक्स की दरें कम करने का फैसला लिया गया. Council ने GST के 28 प्रतिशत के अधिकतम टैक्स के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से 6 को 18 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया है. जानिए आखिर संशोधित जीएसटी दरों के लागू होने से कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी."/> नई दिल्ली के विज्ञान भवन में GST Council की 31वीं बैठक में टैक्स की दरें कम करने का फैसला लिया गया. Council ने GST के 28 प्रतिशत के अधिकतम टैक्स के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से 6 को 18 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया है. जानिए आखिर संशोधित जीएसटी दरों के लागू होने से कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी."/> नई दिल्ली के विज्ञान भवन में GST Council की 31वीं बैठक में टैक्स की दरें कम करने का फैसला लिया गया. Council ने GST के 28 प्रतिशत के अधिकतम टैक्स के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से 6 को 18 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया है. जानिए आखिर संशोधित जीएसटी दरों के लागू होने से कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी."/>
 

New GST Rate List: जानिए सरकार की राहत से कैसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में GST Council की 31वीं बैठक में टैक्स की दरें कम करने का फैसला लिया गया. Council ने GST के 28 प्रतिशत के अधिकतम टैक्स के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से 6 को 18 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया है. जानिए आखिर संशोधित जीएसटी दरों के लागू होने से कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी.

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फाइल फोटो- aajtak.in
फाइल फोटो- aajtak.in

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GST Council ने शनिवार को आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 32 इंच तक के टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक समेत 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में कटौती कर दी है. GST  की ये नई दरें एक जनवरी से लागू होंगी.

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में Council की 31वीं बैठक के बाद वित्तमंत्री अरूण जेटली ने इन फैसलों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि GST की दरें कम करने के इस फैसले से सालाना राजस्व में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा.

Council ने GST के 28 प्रतिशत के अधिकतम टैक्स के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से 6 को 18 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया है. इसके साथ ही 28 प्रतिशत के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं.

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वित्त मंत्री ने बताया कि सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकटों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की दर से और 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की GST लगेगा. पढ़िए आखिर किन-किन चीजों पर कितना-कितना जीएसटी घटाया गया.

अब इन चीजों पर 28% की बजाय 18% देना होगा GST

- 32 इंच तक की टेलीविजन स्क्रीन्स और मॉनिटर

- लीथियम बैटरी वाले पावर बैंक

- वीडियो गेम और डिजिटल कैमरा रिकॉर्डर

- रि-ट्रीटेड रबर टायर

- खेल के सामान

- 100 से ज्यादा की कीमत वाले सिनेमा टिकट

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विकलांगों के सहायक उपकरण के पार्ट्स पर लगने वाले GST के 28 फीसदी के स्लैब को घटाकर 5 फीसदी किया गया. इसके अलावा मार्बल रबर टायर पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.

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इन वस्तुओं पर GST 18 से 12% किया गया

- एग्लोमेरेटेड कॉर्क

- 100 तक के सिनेमा टिकट

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इन चीजों पर GST दर घटाकर 5% की गई

- नेचुरल कॉर्क

- वॉकिंग स्टिक

- फ्लाई ऐश ब्लॉक्स

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म्यूजिक बुक और बेजिटेबल पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है. अभी तक म्यूजिक बुक पर 12 फीसदी और बेजिटेबल पर 5 फीसदी का जीएसटी लगता था.

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