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1 अक्टूबर से ई-कॉमर्स कंपनियों को सप्लाई पर लेना होगा GST

एक अक्टूबर को इस व्यवस्था के लागू होने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी नियम बदल जाएंगे. अगले महीने इन कंपनियों को जीएसटी के तहत सप्लायर्स को भुगतान करते समय उससे 1 फीसदी टीसीएस वसूलना होगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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माल एवं सेवा कर उत्पाद कानून के तहत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के प्रावधान एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगे. इसके बाद केंद्रीय जीएसटी के तहत अध‍िसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के सामान की बिक्री और सेवा की सप्लाई पर 1 फीसदी TDS लेना होगा.

राज्यों की खातिर भी एक अक्टूबर से टीडीएस के नियम लागू होंगे. राज्यों को भी राज्य कानूनों के तहत 1 फीसदी टीडीएस लगाना होगा. केंद्र सरकार ने इस संबंध में अध‍िसूचा जारी कर दी है.

एक अक्टूबर को इस व्यवस्था के लागू होने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी नियम बदल जाएंगे. अगले महीने इन कंपनियों को जीएसटी के तहत सप्लायर्स को भुगतान करते समय उससे 1 फीसदी टीसीएस वसूलना होगा. इसके साथ ही राज्य भी राज्य जीएसटी (SGST) के तहत 1 फीसदी टीसीएस ले सकते हैं.

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बता दें क‍ि जीएसटी परिषद ने पहले इसे लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2017 से रखी थी. हालांकि इस दौरान इसे बढ़ा कर  30 जून, 2018 तक कर दिया गया था. बाद में 30 जून की तारीख को भी आगे बढ़ाया गया और 30 सितंबर इसकी डेडलाइन रखी गई.

दरअसल इस दौरान कारोबारियों ने अनुपालन का बोझ बढ़ने की चिंताएं व्यक्त की थीं. इसको देखते हुए सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था. अब 1 अक्टूबर से यह व्यवस्था अंतत: लागू हो जाएगी.

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