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श्रीनगर में GST काउंसिल की बैठक खत्म, 3 जून को डिसाइड होगा सोने पर टैक्स रेट

देश के इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स सुधार करार दिए जा रहे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है. श्रीनगर में हुई काउंसिल की बैठक अब संपन्न हो गई है और अब 3 जून को होने वाली अगली बैठक होगी.

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श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की बेहद अहम बैठक
श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की बेहद अहम बैठक

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देश के इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स सुधार करार दिए जा रहे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है. श्रीनगर में हुई काउंसिल की बैठक अब संपन्न हो गई है और अब 3 जून को अगली बैठक होगी. इसी दिन सोने पर लगने वाले टैक्स रेट पर निर्णय लिया जाएगा.

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की इस बेहद अहम बैठक में 80 से 90 फीसदी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स के रेट तय कर दिए गए हैं. बैठक के पहले दिन ही काउंसिल ने 1,211 वस्तुओं पर टैक्स रेट तय किए. इस सभी उत्पादों को 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के टैक्स ढांचे में रखा जाएगा.

परिषद में कोयले पर टैक्स को 11.69% से घटाकर 5%, मिठाई पर 5%, बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट और साबुन जैसे उत्पादों पर 18% टैक्स निर्धारित किया गया है. वहीं चीनी, चाय, कॉफी और खाने के तेल पर 5% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है.

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1 जुलाई से होगा लागू
पूरे देश के लिए एक समान टैक्स ढ़ांचे पर जीएसटी काउंसिल फैसला करने जा रही है. इस फैसले के बाद 1 जुलाई से पूरे देश में सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स चुकाने वाले सभी कारोबारियों को इन नई दरों पर जीएसटी का भुगतान करना होगा.

जीएसटी के तहत 350 सीसी इंजिन क्षमता से अधिक की मोटरसाइकिलों, निजी जेट विमानों और महंगी आलीशान नौकाओं की खरीदारी पर 31 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. पान-मसाला गुटखा पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 204 प्रतिशत उपकर लगेगा. जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई से लागू होगी.

जीएसटी परिषद की श्रीनगर में हुई दो दिवसीय बैठक में लिये गये निर्णय के मुताबिक सभी कारों, बसों, ट्रकों और मोपेड और मोटरसाइकिलों के साथ-साथ व्यक्तिगत इस्तेमाल के विमान, लक्जरी नौकायानों पर सबसे ऊंची दर 28 प्रतिशत पर जीएसटी लगाया जायेगा.

महंगी बाइक, नौकाओं, निजी जेट पर लगेगा 31 प्रतिशत जीएसटी
इसके अलावा सभी तरह की कारों, एसयूवी और 350 सीसी इंजिन वाली मोटरसाइकिलों पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जायेगा. निजी विमानों, लक्जरी नौकायानों और 350सीसी से अधिक इंजिन क्षमता वाली मोटर साइकिलों पर 28 प्रतिशत के ऊपर तीन प्रतिशत उपकर भी लगाया जायेगा. इस प्रकार इन पर कुल 31 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

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इसी प्रकार चार मीटर से कम लंबी और 1200सीसी के पेट्रोल इंजन वाली कारों पर 28 प्रतिशत के ऊपर एक प्रतिशत उपकर लगेगा. 1500 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी डीजल कारों पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर तीन प्रतिशत उपकर लगेगा. इसी प्रकार मध्यम आकार की कारों, एसयूवी और लक्जरी कारों पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर के ऊपर 15 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा.

बसों और ऐसे वैन जिनमें 10 से ज्यादा लोग बैठक सकते हैं उनपर भी इसी दर से उपकर लागू होगा. 1500सीसी इंजन क्षमता से अधिक की हाइब्रिड कारों पर भी शीर्ष जीएसटी दर के ऊपर 15 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जायेगा.

पान मसाला गुटखा पर 204% उपकर
पान मसाला गुटखा पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा. केन्द्र और राज्यों के बीच अहितकर और लक्जरी सामानों पर 28 प्रतिशत की शीर्ष दर के ऊपर उपकर लगाने पर सहमति बनी है. तंबाकू उत्पादों पर 71 से 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जायेगा.

इसके अलावा खुश्बूदार जर्दा और फिल्टर खैनी पर 160 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा. फिल्टर और बिना फिल्टर वाली सिगरेट जिसकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी पर पांच प्रतिशत उपकर लगेगा. इसके ऊपर प्रति 1,000 सिगरेट पर 1,591 रुपये भी लिये जायेंगे. बिना फिल्टर वाली 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से कम लंबी सिगरेट पर शीर्ष दर के ऊपर पांच प्रतिशत जमा 2,876 रुपये का उपकर लगाया जायेगा.

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इसी प्रकार फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत जमा 2,126 रुपये प्रति एक हजार सिगरेट की दर से उपकर लगेगा. सिगार पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 21 प्रतिशत या प्रति 1,000 सिगार 4,170 रुपये जो भी अधिक होगा की दर से उपकर लगेगा. ब्रांडेड गुटखा पर 72 प्रतिशत उपकर होगा.

पाइप और सिगरेट में भरे जाने वाले तंबाकू मिश्रण पर 290 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जायेगा. इसके अलावा कोयला, लिग्नाइट और पीट उत्पादन पर प्रति टन 400 रुपये का स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जायेगा.

सिनेमा पर 28 प्रतिशत टैक्स रेट
अभी तक घोषित जीएसटी के टैक्स रेट के मुताबिक इंटरटेनमेंट पर सबसे ज्यादा टैक्स रेट हैं. सिनेमा पर सर्विस टैक्स के साथ यह 28 प्रतिशत है, जबकि रेस क्लब टैक्स भी इसके समान ही है. एसी रेस्टोरेंट पर 12 प्रतिशत टैक्स, शराब के साथ एसी रेस्टोरेंट पर यह 18 प्रतिशत होगा. फाइनेंशियल सर्विसेस और टेलीकॉम पर इसकी स्टैंडर्ड रेट 18 प्रतिशत होगी. वहीं फाइव स्टार होटलों पर सर्विस टैक्स 28 प्रतिशत है.

 

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