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आयकर विभाग के ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर्स से रिटर्न फाइल करना हुआ आसान

ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरना आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कई ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर्स तैयार किए हैं जिसकी मदद से टैक्सपेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी का आंकलन कर सकता है और साथ ही अपनी फाइनेनशियल प्लानिंग भी कर सकता है.

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आजकल देशभर में लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी में लगे हैं. जहां कई लोग रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स पेपर और प्रूफ इकट्टठा करने में व्यस्त हैं तो कुछ लोग इस साल ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं. ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरना आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कई ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर्स तैयार किए हैं जिसकी मदद से टैक्सपेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी का आंकलन कर सकता है और साथ ही अपनी फाइनेनशियल प्लानिंग भी कर सकता है.

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इन कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करने के लिए आप आयकर विभाग की निम्न दी हुई वेबसाइट लिंक पर जाकर कर सकते हैं.

http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/e-services.aspx

टैक्स कैलकुलेटर
• यह टूल आपकी टैक्स देनदारी बताता है.

• इसके लिए आपको अपना टैक्सेबल इनकम पता होनी चाहिए.

• इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिंगल इनकम श्रोत वाले टैक्सपेयर्स कर सकते हैं.

• इसे इस्तेमाल करने के लिए असेसमेंट इयर, टैक्सपेयर स्टेटस, रेजिडेंट स्टेटस डीटेल पता होना चाहिए.

इनकम और टैक्स कैलकुलेटर
• यह टूल टैक्सपेयर को उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में मदद करता है.

• जिन टैक्सपेयर के पास इनकम के एक से ज्यादा श्रोत हैं वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

• इस कैलकुलेचर में आपको अलग-अलग मद में अपनी इनकम और टैक्स छूट के मदों की एंट्री करनी होगी.

• डिटेल भरने के बाद कैलकुलेट बटन पर क्लिक करने से स्क्रीन पर टैक्स, सरचार्ज और सेस का ब्यौरा आ जाएगा.

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नोट: टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल अपना टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का एक अनुमान लेने के लिए किया जाता है, लिहाजा, किसी तरह की शंका होने पर टैक्स एडवाइजर से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

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