आय कर रिटर्न फाइल करने के लिए अब 7 दिनों से भी कम समय रह गया है. इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना आईटीआर फाइल कर सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने आय कर विभाग को निर्देश दिया कि वह बिना आधार वालों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने आय कर विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने वेब पोर्टल पर आधार के बिना फाइलिंग करने वालों की खातिर एक विकल्प पेश करे. ताकि जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वे आईटीआर फाइल कर सकें.
विभाग ने कहा, कुछ नहीं कर सकते
याचिकाकर्ता जयश्री सतपुते ने आजतक से बातचीत में बताया कि हमारे पास आधार नंबर नहीं है. हमने आय कर विभाग को सबसे पहले पूछा कि आखिर बिना आधार के हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें. जयश्री ने बताया, ''आय कर विभाग की तरफ से हमारी ईमेल के जवाब में कहा गया कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है. आप चाहे तो केस ही कर लो.'' जयश्री ने कहा कि इसके बाद ही हम कोर्ट गए.
इस मामले को लेकर आय कर विभाग की तरफ से पैरवी करने वाले वकील से जब हमने बात की, तो उन्होंने कहा, '' इस मामले को लेकर आय कर विभाग ने कोर्ट को बताया कि आईटीआर भरने की खातिर फिलहाल आधार नंबर जरूरी नहीं है.'' हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कब तक आधार के बिना आईटीआर भरने के लिए विकल्प तैयार किया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने बात नहीं की.
मौजूदा समय में अगर आप ऑनलाइन आईटीआर भर रहे हैं, तो आईटीआर फॉर्म 1 में आपको आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर देना होता है.