जम्मू कश्मीर सरकार के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने गुरूवार को बताया कि राज्य में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) को अगले एक माह के भीतर विधानसभा में पारित करायेगी. जीएसटी परिषद की यहां शुरू होने जा रही दो दिवसीय बैठक से पहले द्राबू ने संवाददाताओं से कहा, हम अगले 30 दिन के भीतर जीएसटी विधेयक को पारित कराने पर जोर देंगे.
उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर राज्य के लिये काफी फायदेमंद होगा. उन्होंने बताया कि अनुमान है कि इसके लागू होने से हमारा कर राजस्व 1,500 से 2,000 करोड़ रपये तक बढ़ जायेगा. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे उपभोग करने वाले राज्यों को जीएसटी से फायदा होगा. इन राज्यों में करों को लेकर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा इसलिये उपभोक्ता वस्तुओं के दाम कम होंगे. द्राबू ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिये जरूरी बदलाव करेगी. जम्मू-कश्मीर को कराधान के मामले में विशेष अधिकार प्राप्त हैं.
रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाये जाने के बारे में पूछे जाने पर द्राबू ने कहा, हम इसके बारे में सोच रहे हैं. जीएसटी में केन्द्र और राज्यों में लगने वाले तमाम तरह के अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जायेंगे और एक ही कर लागू होगा. इसके तहत केन्द्र सीजीएसटी लगायेगा जबकि राज्य सरकारें एसजीएसटी लागू करेंगी. अंतरराज्यीय कारोबारी पर आई-जीएसटी लगेगा लेकिन इनकी वसूली एक ही दर पर एक साथ होगी.