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जम्मू-कश्मीर सरकार ने PF की सीमा बढ़ाकर 15 हजार रुपये की

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1961 में संशोधन कर भविष्य निधि (पीएफ) की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी है.

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कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1961 में संशोधन
कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1961 में संशोधन

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जम्मू-कश्मीर सरकार ने भविष्य निधि (पीएफ) की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी है. एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए ये बात बताई है. इसका मतलब ये है कि पहले कर्मचारियों को पीएफ काटने का फायदा अधिकतम 10 हजार पर मिलता है, जिसे अब बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है.

प्रवक्ता ने कहा, जम्मू कश्मीर सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1961 में संशोधन किया है और भविष्य निधि के अंशधारकों के लिए सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है. यह बदलाव 21 दिसंबर 2015 से प्रभावी होगा.

गौरतलब है कि हालही में ईपीएफओ ने पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अशंधारक अब बिना अपनी कंपनी की अटेस्टेशन के पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे.

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अभी तक इसके लिए कंपनी से आवेदन प्रमाणित कराना पड़ता था लेकिन अब पीएफ निकालने के लिए आप सीधे ईपीएफओ यानि एम्पलॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को आवेदन दे सकते हैं. यह सुविधा उन अंशधारकों के लिए होगी जिनका यूनिवर्सल या पोर्टेबल पीएफ खाता संख्या (यूएएन) सक्रिय हो चुका है और जिसके लिए बैंक खाता और आधार संख्या जैसी जानकारी दी जा चुकी है. जो कर्मचारी बिना अपनी कंपनी के अटेस्टेशन के पीएफ निकालना चाहते हैं, उन्हें नए फॉर्म्स में आवदेन देना होगा.

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