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कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में जीएसटी कानून पारित

देश भर में 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने जा रहा है. इस बीच वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि बुधवार को केरल द्वारा जीएसटी अधिनियम पारित कर दिया गया है.

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कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में एसजीएसटी कानून पारित
कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में एसजीएसटी कानून पारित

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देश भर में 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने जा रहा है. इस बीच वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि बुधवार को केरल द्वारा जीएसटी अधिनियम पारित कर दिया गया है. केवल जम्मू-कश्मीर देश का एकमात्र राज्य रह गया है, जहां अखिल भारतीय कर व्यवस्था के तहत यह पारित नहीं हुआ है.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने एसजीएसटी अधिनियम को मंजूरी दे दी है. बता दें कि सरकार एक जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार हैं.'

केरल ने किया अध्यादेश जारी
केरल ने बुधवार को एक अध्यादेश जारी कर राज्य जीएसटी अधिनियम को मंजूरी दे दी है. बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल ने 15 जून को संबंधित अध्यादेश जारी किया था. इस पर वित्त मंत्रालय ने कहा, 'इस प्रकार से समूचा देश जिसमें 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, अब हम जीएसटी लागू करने के लिए तैयार हैं.' बता दें कि जीएसटी को देश की आजादी के बाद सबसे बड़े कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है. इसके जरिए सभी राज्यों में एक कर के रूप में लागू किया जाएगा. इससे सभी राज्यों में एक वस्तु के अलग-अलग कीमत देने से बचा जा सकता है.

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ये होगीं दरें
वित्त मंत्री अरण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ले लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर का निर्धारण कर दिया है. उन वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 फीसदी कर लगाया जाएगा.

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