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केंद्र सरकार के अविवाहित कर्मचारियों के लिए LTC नियम में बदलाव

नियमों में एक नई छूट के तहत अब केंद्र सरकार के अविवाहित कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के तहत देश के किसी भी हिस्से की यात्रा कर सकेंगे. पूर्व में वे एलटीसी का इस्तेमाल कर केवल अपने गृहनगर की ही यात्रा कर सकते थे.

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केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह

नियमों में एक नई छूट के तहत अब केंद्र सरकार के अविवाहित कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के तहत देश के किसी भी हिस्से की यात्रा कर सकेंगे. पूर्व में वे एलटीसी का इस्तेमाल केवल अपने गृहनगर की ही यात्रा कर सकते थे. बैंकों, PSU के LTC/LTA के नियम बदले

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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया, 'विशेष छूट वाली योजना के तहत देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करने के लिए होमटाउन एलटीसी (गृहनगर की यात्रा के लिए दी जाने वाली एलटीसी) को बदलने की सुविधा केंद्र सरकार के अविवाहित कर्मचारियों को भी मिलेगी, जो हर साल गृहनगर की यात्रा के लिए एलटीसी के लाभ उठाने की योग्यता रखते हैं.' नौकरशाहों पर नकेल कसने की तैयारी

इसमें कहा गया कि नये नियम के तहत चार साल में एक बार होम टाउन एलटीसी को किसी दूसरे स्थान की यात्रा से बदलकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी एलटीसी लेने के बाद दोनों तरफ के टिकट के पैसे सरकार से पा सकता है. लेकिन कर्मचारी अपनी तैनाती की जगह से अपने गृहनगर तक की और वापसी की ही यात्रा कर सकते हैं.

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आदेश के अनुसार वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श कर विषय की समीक्षा की गई और एलटीसी योजना के तहत अविवाहित सरकारी कर्मचारियों को देश के किसी भी हिस्से की यात्रा की मंजूरी देने का फैसला लिया गया.

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