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रतुल पुरी के ठिकानों पर CBI की तलाशी, 787 करोड़ के बैंक फ्रॉड का है मामला

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने रतुल पुरी के ठिकानों पर तलाशी की है.

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सीबीआई ने रतुल पुरी के ठिकानों पर तलाशी की
सीबीआई ने रतुल पुरी के ठिकानों पर तलाशी की

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  • दिल्ली और नोएडा स्थित ठिकानों पर तलाशी
  • 787 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में तलाशी हुई

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बहनोई दीपक पुरी और भांजे रतुल पुरी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. दरअसल, शुक्रवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रतुल पुरी के अलावा उनके पिता दीपक पुरी के दिल्ली और नोएडा स्थित ठिकानों पर तलाशी की है. ये तलाशी 787 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड मामले में की गई है.

आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) बैंक ने मोजर बेयर सोलर लिमिटेड (MBSL) और कंपनी के प्रमोटर-दीपक और रतुल पुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. अहम बात ये है कि रतुल पुरी वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड केस के भी केंद्र में हैं.

​बिचौलिये पर ईडी ने की थी कार्रवाई

हाल ही में वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड केस के बिचौलिया राजीव सक्सेना पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुर्की की कार्रवाई की थी. ईडी की यह कुर्की दो मामलों से जुड़ी है. पहला मामला 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का है जबकि दूसरा मामला मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित है. राजीव सक्सेना के तार मोजर बेयर के बैंक फ्रॉड से भी जुड़े हैं.

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अप्रैल में स्विट्जरलैंड ने जारी किया था नोटिस

बीते अप्रैल महीने में स्विट्जरलैंड के टैक्स विभाग ने रतुल पुरी के अलावा उनके पिता और संबद्ध दो विदेशी कंपनियों को नोटिस जारी किए थे. भारत के स्विट्जरलैंड से उनके स्विस बैंक खातों में कथित अवैध धन को लेकर उसका ब्योरा मांगे जाने के बाद नोटिस जारी किया गया था.

अगस्त में हुई थी गिरफ्तारी

आपको बता दें कि रतुल पुरी को बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में पिछले साल अगस्त में मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉटर घोटाला मामले की जांच जारी है.

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उन्हें दो दिसंबर 2019 को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जमानत मिल गयी. बाद में उन्हें दूसरी अदलात से बैंक फ्रॉड मामले में भी जमानत मिल गयी. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

(www.businesstoday.in के इनपुट पर आधारित)

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