उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए दूरसंचार नियामक ट्राई ने घोषणा की है कि प्रीपेड ग्राहकों के फोन में यदि 20 रुपये का बैलेंस है और उनके निष्क्रिय मोबाइल कनेक्शन बंद नहीं किए जा सकते. फोन ‘निष्क्रिय’ मानने के लिए अवधि 90 दिनों की तय की गई है. यह घोषणा 22 मार्च से प्रभावी हो जाएगी.
नए नियमन में हालांकि दूरसंचार ऑपरेटरों को उन मोबाइल फोन नंबरों को निष्क्रिय करने की अनुमति दे दी गई है जो 90 दिनों से इस्तेमाल में नहीं रहे हैं और उनके बैलेंस 20 रुपये से कम है.
ट्राई के दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण नियमन में किए गए संशोधन के मुताबिक, ‘कोई भी सेवा प्रदाता एक प्रीपेड ग्राहक का मोबाइल फोन बंद नहीं करेगा यदि मोबाइल में 20 रुपये से ज्यादा का बैलेंस पड़ा है.’
निष्क्रिय नंबरों को बंद करने पर नियमन में कहा गया है, ‘एक प्रीपेड ग्राहक का नंबर तभी बंद किया जाएगा जब उसका फोन न्यूनतम 90 दिन या इससे अधिक अवधि तक इस्तेमाल में नहीं रहता है.’