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अब पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस पर नहीं देना होगा सर्विस टैक्स

ऐसी रजिस्ट्रेशन सर्विस जिनके लिए व्यावसायिक संस्थानों को सालाना 5 हजार रुपये देने होते हैं, उनके लिए सर्विस टैक्स नहीं देना होगा.

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वित्त मंत्रालय ने व्यावसायिक संस्थानों तोहफा दिया है. अब व्यावसायिक संस्थानों को कुछ सरकारी सेवाओं के लिए सर्विस टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसमें पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं भी शामिल हैं.

अंग्रेजी अखबार 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की खबर के मुताबिक ऐसी रजिस्ट्रेशन सर्विस जिनके लिए सालाना 5 हजार रुपये देने होते हैं, उनके लिए सर्विस टैक्स नहीं देना होगा.

वित्त विधेयक 2016 में सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया है. 1 अप्रैल 2016 से ऐसे व्यावसायिक संस्थान जिनका सालाना टर्नओवर 10 लाख या उससे ज्यादा है, उनके लिए 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना अनिवार्य हो गया है. जिन सेवाओं के लिए छूट दी गई है उनमें पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट शामिल है.

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