बैंकों में बचत खाता रखने वालों के लिए खुशखबरी. न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अब आपको किसी तरह की पेनल्टी नहीं देनी होगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में की गई सिफारिशों में से एक यह भी है. अभी बचत खाते में बैंकों द्वारा तयशुदा राशि न रखने पर जुर्माना देना पड़ता है. यह राशि बैंक पर निर्भर करती है और प्राइवेट बैंक ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखने पर ज़ोर देते हैं.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुंबई में हुए बैंकिंग ऑम्बुड्समैन कॉन्फ्रेंस में कई प्रस्ताव आए जिसमें यह भी एक था. इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह भी था कि बैंक लोन के समय से पहले भुगतान पर जो सरचार्ज लगाते हैं उसे तत्काल खत्म कर दिया जाए. अभी बैंक लोन के प्री पेमेंट पर पेनल्टी लगाते हैं.
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) बैंकों को जल्दी ही इस आशय के निर्देश दे सकता है. वह बैंकों से कहेगा कि वे फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट पेनाल्टी न ले. इसके अलावा वह उनसे यह भी कहेगा कि फिक्स्ड रेट लोन सचमुच में फिक्सड हों और फ्लोटिंग रेट बेंचमार्क से जुड़े न हों. लोग होम और ऑटो लोन लेते हैं तो उन्हें समय से पूर्व भुगतान करने पर पेनल्टी देनी पड़ती है. अब इससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा.