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इलाज, पढ़ाई और मकान के लिए निकाली जा सकेगी पीएफ की राशि

पीएफ निकासी के प्रस्तावित नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया है. श्रम मंत्रालय ने सोमवार को नियमों में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी खाताधारक इलाज, हाउसिंग, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकता है.

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ट्रेड यूनियनों की मांग पर नियमों में बदलाव
ट्रेड यूनियनों की मांग पर नियमों में बदलाव

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पीएफ निकासी के प्रस्तावित नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया है. श्रम मंत्रालय ने सोमवार को नियमों में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी खाताधारक इलाज, हाउसिंग, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकता है.

खाताधारकों को बड़ी राहत
प्रस्तावित कानून के ऐलान के बाद से ही पेसोपेश में पड़े पीएफ खाताधारकों के लिए यह बड़ी राहत कही जा सकती है. हालांकि, मौजूदा नियम (30 अप्रैल तक लागू) के तहत कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ने के दो महीने के पश्चात अपने पीएफ की पूरी राशि निकाल सकता है. इसके अलावा नौकरी के दौरान भी खाताधारक को 54 साल की उम्र में पीएफ की रकम निकालने का प्रावधान है.

1 मई से बदलने वाले हैं नियम
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पीएफ की निकासी पर कई नए नियम लगाने का ऐलान किया था. 1 मई से लागू होने वाले इस प्रस्तावित नियम के तहत कोई भी एंप्लॉयी नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के बाद भी पूरा पीएफ नहीं निकाल सकता. उसे 58 साल के बाद ही पीएफ की पूरी राशि निकालने का अधिकार होगा.

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जरूरी प्रावधानों को किया गया शामिल
श्रम मंत्रालय के मुताबिक हाउसिंग, गंभीर बीमारी के इलाज (अपने या परिवार के किसी सदस्य), बच्चों की मेडिकल, डेंटल और इंजिनियरिंग की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए सदस्य पीएफ की पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकेंगे. यह राहत राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी दी गई है. यह प्रावधान इसी साल अगस्त से लागू होंगे.

ट्रेड यूनियनों ने रखी थी मांग
ट्रेड यूनियनों की ओर से श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रस्तावित नियमों में यह संशोधन किया गया है. एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रालय ने फैसला लिया है कि मेंबर को अपनी पूरी जमा राशि निकालने का विकल्प देगी. यदि आवेदनकर्ता उपरोक्त कारणों के चलते आवेदन करता है तो वह निकासी के दिन तक के ब्याज की राशि को भी निकालने का अधिकारी होगा.

फरवरी में आए थे नए नियम
फरवरी में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि पीएफ खाताधारक को पैसा निकालने के लिए 58 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा. लेकिन बदले हुए प्रावधानों से करोड़ों पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत मिली है.

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