scorecardresearch
 

PNB फ्रॉड: मेहुल चोकसी के ख‍िलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में दायर दूसरी चार्जशीट का संज्ञान लिया. इसके साथ ही अदालत ने घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

Advertisement
X
मेहुल चोकसी
मेहुल चोकसी

Advertisement

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में दायर दूसरी चार्जशीट का संज्ञान लिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के इस घोटाले में दूसरी चार्जशीट 7,080.86 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए रजिस्टर है. इसमें 142 लेटर ऑफ अंडरटेक‍िंग (एलओयू) और 58 विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) शामिल हैं. इसमें पीएनबी के उच्च अधिकारियों समेत 16 अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल हैं.

चार्जशीट में गीतांजलि समूह के मालिक मेहुल चोकसी और पीएनबी के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ ऊषा अनंत सुब्रमण्यम का नाम भी है. इनके अलावा पीएनबी के दो कार्यकारी निदेशक ब्रह्माजी राव व संजीव शरीन और पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी का नाम भी शामिल है.

Advertisement

अगस्त 2015 से मई 2017 तक पीएनबी के प्रबंध निदेशक और सीईओ ऊषा अनंत सुब्रमण्यम, शरण और राव के ख‍िलाफ धारा 409 (आपराधिक उल्लंघन) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 13 (2) के तहत आरोप लगाए गए है.

चार्जशीट के मुताबिक 2015 से 2018 की अवधि के दौरान, चोकसी और गीतांजलि जेम्स के शीर्ष अधिकारियों ने पीएनबी ब्रैडी हाउस शाखा के उप-प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचा. इसके अलावा अन्य कई आरोपों का जिक्र भी इसमें किया गया है.  

Advertisement
Advertisement