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नहीं मानी बैंक की बात तो 31 दिसंबर से बेकार हो जाएंगे आपके ATM कार्ड

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप वाले ATM, डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएंगे.

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31 दिसंबर से बेकार हो जाएंगे आपके ATM कार्ड (फोटो-रॉयटर्स)
31 दिसंबर से बेकार हो जाएंगे आपके ATM कार्ड (फोटो-रॉयटर्स)

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बीते कुछ दिनों से प्राइवेट और पब्‍लिक सेक्‍टर के बैंक लगातार अपने ग्राहकों को एक मैसेज कर रहे हैं. इस मैसेज में ग्राहकों को बताया जा रहा है कि नए साल में आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएंगे. इसके साथ ही बैंकों द्वारा ग्राहकों से नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाने की अपील की गई है. अगर आपने मैसेज पढ़ने के बावजूद इग्‍नोर कर दिया है तो आपको 1 जनवरी से इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.  

दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप वाला कार्ड काम करना बंद कर देगा. इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी से मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप वाले एटीएम या क्रेडिट कार्ड बेकार हो जाएंगे. बता दें कि वर्तमान में देश में मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप और EMV चिप दो तरह के डेबिट और क्रेडिट कार्ड चलन में हैं.

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सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं

आरबीआई के मुताबिक मैग्‍नेटिक स्‍ट्राइप कार्ड को सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं माना जा रहा है. ऐसे में बैंकों ने EMV चिप वाले एटीएम या क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर दिया है. ऐसे में अगर आपके पास भी मैग्‍नेटिक स्ट्राइप कार्ड हैं तो उसे चिप वाले कार्ड से रिप्‍लेस करा लें. इसके लिए बैंकों की ओर से आपसे कोई शुल्‍क नहीं लिया जाएगा.

चेकबुक भी हो जाएंगे बेकार

रिजर्व बैंक ने करीब 3 माह पहले बैंकों को निर्देश दिया था कि 1 जनवरी, 2019 से नॉन-CTS चेकबुक का प्रयोग बंद कर दें. आरबीआई के निर्देश के बाद इस संबंध में बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों से अपील भी की जा रही है. इसमें ग्राहकों से पुराने चेक बुक सरेंडर करने और नई चेक बुक जारी करने के लिए अपील की गई है.

बता दें कि CTS (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) के तहत चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज कैप्चर हो जाती है और फिजिकल चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक में क्लियरेंस के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसके उलट नॉन-CTS चेक कंप्यूटर द्वारा रीड नहीं किए जा सकते हैं. यही वजह है कि उन्हें फिजिकली ही एक जगह से दूसरी जगह क्लियरेंस के लिए भेजना होता है.लिहाजा, क्लियरेंस में भी काफी वक्त लग जाता है.

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