scorecardresearch
 

RBI ने जारी किए निर्देश, 'ट्रांसजेंडर्स के लिए बैंक फॉर्म में होगा अलग कॉलम'

टांसजेंडर्स को मुख्यधारा में लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नई पहल शुरू की है. बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और ओपन बैंक अकाउंट्स के लिए आरबीआई ने अब बैंकों से फॉर्म में थर्ड जेंडर्स के लिए तीसरा कॉलम का ऑप्शन देने का निर्देश दिया है.

Advertisement
X
Symbolic Image
Symbolic Image

टांसजेंडर्स को मुख्यधारा में लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नई पहल शुरू की है. बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और ओपन बैंक अकाउंट्स के लिए आरबीआई ने अब बैंकों से फॉर्म में थर्ड जेंडर्स के लिए तीसरा कॉलम का ऑप्शन देने का निर्देश दिया है.

Advertisement

आरबीआई ने कहा, 'ट्रांसजेंडर्स लोगों को अपना खाता खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अभी तक बैंक फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से फॉर्म की सुविधा नहीं होती थी.' आरबीआई ने इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन में कहा कि सभी बैंकों को अब सभी फॉर्म, एप्लीकेशन में थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी जोड़ना होगा.

इस आदेश के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया. इस केस में सुनवाई के दौरान सेंट्रल बैंक ने कहा था कि सभी ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर में शामिल किया जाएगा.

Advertisement
Advertisement