रिजर्व बैंक ने बुधवार को भुगतान के प्रीपेड साधनों (पीपीआई) से जुड़े नियमों को सरल करते हुए प्रीपेड कार्ड के लिए लिमिट बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी. रिजर्व बैंक के बयान में कहा गया है, पीपीआई की सीमा 50,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है और पीपीआई में बैलेंस किसी भी समय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.
बाजार में नकद नकद लेनदेन को सीमित करने के मकसद से इस प्रकार के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है. गिफ्ट कार्ड की वैधता की अधिकतम सीमा भी एक साल से बढ़ाकर तीन साल की गई है.
इसमें कहा गया है कि गिफ्ट कार्ड के मामले में पीपीआई दिशानिर्देशों के अन्य प्रावधान लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक ने पूर्ण रूप से केवाईसी अनुपालन वाले बैंक खातों से कई पीपीआई जारी करने की अनुमति भी दी है, जो परिवार के सदस्यों को दिए जा सकेंगे. इसमें कहा गया है कि एक लाभार्थी को सिर्फ एक कार्ड दिया जाएगा.
इनपुटः भाषा