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रिजर्व बैंक ने बढ़ाई साल 2005 से पहले के नोट बदलने की समय-सीमा

अगर आप बैंक से साल 2005 से पहले के नोट बदलने को लेकर अभी से फिक्रमंद हैं, तो फिलहाल चिंता छोड़ दीजिए. रिजर्व बैंक ने ऐसे नोटों को बदलने की लास्ट डेट बढ़ा दी है.

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RBI
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अगर आप बैंक से साल 2005 से पहले के नोट बदलने को लेकर अभी से फिक्रमंद हैं, तो फिलहाल चिंता छोड़ दीजिए. रिजर्व बैंक ने ऐसे नोटों को बदलने की लास्ट डेट बढ़ा दी है.

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आरबीआई ने पुराने नोटों को बदलने की समय-सीमा बढ़ाते हुए अब इसे 1 जनवरी, 2015 कर दी है. रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे पुराने नोटों को बदलने की एवज में लोगों से कोई चार्ज न लें और करेंसी का पूरा-पूरा भुगतान करें. बैंकों से यह भी खयाल रखने को कहा गया है कि नोट बदलने में लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो.

आरबीआई ने लोगों से भी अपील की है कि वे नोट बदलने की प्रक्रिया में सहयोग करें. कोई भी बैंक की उस ब्रांच में अपने नोट बदलवा सकता है, जो उन्हें सुविधाजनक लगता हो.

आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि लोग साल 2005 से पहले के नोट का इस्तेमाल बेझिझक किसी भी तरह के लेन-देन में कर सकते हैं. साथ ही ऐसे नोट कानूनी तौर पर मान्य बने रहेंगे. रिजर्व बैंक आगे भी नोट बदलने की इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेगा, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

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गौरतलब है कि इससे पहले आरबीआई ने पुराने नोट बदलने की समय-सीमा 31 मार्च, 2014 तय की थी. हालांकि कुछ शर्तों के साथ इस डेट के बाद भी नोट बदलना मुमकिन था.

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