अब जब भी आप बैंक में कर्ज के लिए आवेदन देंगे, बैंक आपको ये बता देगा कि आपका लोन कितने दिनों में सैंक्शन हो जाएगा. साथ ही लोन एप्लिकेशन क्लीयर होने
की पूरी प्रक्रिया भी बैंक की ओर से आपको बताई जाएगी.
भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं.
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रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि 30 दिनों के अंदर बैंकों को इन दोनों निर्देशों को मिलाकर एक नीति भी लानी होगी. अब तक दो लाख रुपये के कर्ज आवेदन पर ही बैंक
समयसीमा निर्धारित करता था. लेकिन अब हर तरह के लोन एप्लिकेशन पर ये गाइडलाइन लागू होगी.
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