भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित 22 बैंकों पर जुर्माना लगाए हैं. ये जुर्माना अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों के उल्लंघन और धन की हेराफेरी के कारण लगाए गए हैं.
आरबीआई ने कहा कि उसने लेखा पुस्तकों, आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन प्रणाली और बैंक की प्रक्रियाओं की जांच के बाद ये जुर्माना लगाए.
भारतीय स्टेट बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पंजाब नेशनल बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने केवाईसी नियमों और धन की हेराफेरी के विरुद्ध दिए गए निर्देशों तथा अन्य कारणों से जुर्माना लगाए.
जिन अन्य बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, वे हैं आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, यस बैंक, रत्नाकर बैंक और ड्यूश बैंक.
आरबीआई ने कहा, 'जांच से मिली जानकारियों के आधार पर रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में प्रत्येक बैंक ने लिखित जवाब दिया.'
बयान में कहा गया, ' प्रत्येक मामलों में तथ्यों और बैंकों के जवाबों तथा अन्य सूचनाओं पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने पाया कि कुछ उल्लंघनों के आरोप सही हैं और उनके लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए.'