घर खरीददारों का पैसा लौटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक को लताड़ा है. कोर्ट ने इसके साथ ही कंपनी को अपनी गैर-विवादित संपत्ति की जानकारी देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी की इस संपत्ति को घर खरीददारों का पैसा लौटाने के लिए नीलाम कर दिया जाएगा.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इसके साथ ही जेएम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर इस मामले को घुमाने की कोशिश करने को लेकर कोर्ट ने यह एक्शन लिया है.
बता दें कि जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ने यूनिटेक के लोन को टेक ओवर किया है. कोर्ट ने कंपनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप अनावश्यक ही मामले को डायवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं.
सोमवार को मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान यूनिटेक ने अपनी संपत्ति की जानकारी यहां जमा की. हालांकि कोर्ट ने कंपनी की लिस्ट को अधूरा बताया. अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि अगली बैठक तक संपत्ति की पूरी लिस्ट सौंपी जाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की बेहतर जांच के लिए विशेषज्ञ भी नियुक्त किया जा सकता है.
इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से कहा कि वह देश और विदेश में मौजूद अपनी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा सौंपे.