निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा के आदेश के खिलाफ अपील करेगी. इरडा ने कंपनी से अपने पॉलिसीधारकों को 275 करोड़ रुपये रिफंड करने को कहा है जो उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए हैं.
कंपनी ने एक बयान में कहा कि हम बीमा कानून तथा अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से मामले में समीक्षा चाहेंगे. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि वह शीघ्र ही इरडा चेयरमैन के समक्ष अपील करेंगे. उल्लेखनीय है कि बीमा नियामक इरडा ने बुधवार को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से कहा था कि वह अपने पॉलिसीधारकों को 275.29 करोड़ रुपये का रिफंड करे क्योंकि उसने यह राशि नियमों का उल्लंघन कर इकट्ठी की है.
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से यह राशि छह महीने में रिफंड करने को कहा गया है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय स्टेट बैंक तथा बीएनपी परिबा कार्डिफ का संयुक्त उद्यम है. इरडा ने कहा है कि यह राशि इन आदेशों के अनुसार रिफंड की जाएगी और शेयरधारकों के खातों में डाली जाएगी. यह कार्रवाई तत्काल शुरू होनी चाहिए और छह महीने में पूरी कर ली जानी चाहिए.
एक जांच में पाया गया है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अपनी समूह बीमा पॉलिसी धनरक्षा प्लस लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म (एलपीपीटी) में दूसरे साल का प्रीमियम पहले साल के प्रीमियम के साथ ले रही थी. इसी पर यह आदेश आया है. ये पॉलिसी 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में जारी की गई.