सहारा समूह की रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा निवेशकों को 19,000 करोड़ रुपये वापस करने में असफल रहने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समूह के प्रमुख सुब्रत राय को आदेश दिया कि वह 26 जनवरी को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर अदालत में उपस्थित रहें.
रियल एस्टेट कंपनियों ने वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिए निवेशकों से यह राशि जुटाई थी. न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सहारा की रियल एस्टेट कंपनियों के तीन अन्य निदेशकों को भी 26 फरवरी को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया.