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यूनिटेक प्रमोटर पर SC सख्त, कहा- जमानत चाहिए तो जमा करो 1000 करोड़

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को जमानत पर बाहर आने से पहले 1000 करोड़ रुपये भरने होंगे.  जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्‍या वो 1000 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं या नहीं. यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा है.

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संजय चंद्रा
संजय चंद्रा

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यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को जमानत पर बाहर आने से पहले 1000 करोड़ रुपये भरने होंगे.  जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्‍या वो 1000 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं या नहीं. यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा है.  

अगली सुनवाई 30 अक्‍टूबर को होगी

सर्वोच्‍च न्‍यायलय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जमानत पर जेल से बाहर आने से पहले चंद्रा को 1000 करोड़ रुपये जमा करने होंगे. इस पर यूनिटेक ने जवाब देने के लिए समय मांगा. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्‍टूबर को होगी.

पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने की पैरवी

पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने सु्प्रीम कोर्ट में संजय चंद्रा की पैरवी की. पद से इस्‍तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद  रंजीत कुमार चंद्रा की पैरवी के लिए कोर्ट में पहुंचे हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

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पहले भी डाली गई जमानत याचिका

अगस्‍त में यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा की तरफ से जमानत याचिका डाली गई थी. इसमें कहा गया था कि वह घर खरीददारों के पैसे लौटाना चाहते हैं. इसके लिए उन्‍हें 3 महीने की जमानत पर छोड़ दिया जाए, ताकि वह फंड का इंतजाम कर सकें.

अपना घर बेचने को भी तैयार चंद्रा

चंद्रा की तरफ से उनके वकील ने अदालत में कहा कि वह अपना घर बेचने को भी तैयार हैं, लेकिन उन्‍हें फंड जुटाना है. इसके लिए उनका बाहर रहना जरूरी है. चंद्रा ने कहा कि वह सब खरीददारों को रिफंड देने के लिए तैयार हैं.

धोखाधड़ी का है आरोप

चंद्रा पर धोखाधड़ी करने का आरोप है. चंद्रा और उनके भाई अजय के खिलाफ गुडगांव प्रोजेक्‍ट के निवेशकों ने केस दर्ज करवाया था.

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