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7 सर्किलों में नए 3G ग्राहक नहीं बना सकती AIRTEL

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दूरसंचार सेवा मुहैया कराने वाली कम्पनी एयरटेल को उन 7 सर्किलों में नए 3जी ग्राहक बनाने और उन्हें सेवा देने पर रोक लगा दी, जिनके लिए कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है.

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दूरसंचार सेवा मुहैया कराने वाली कम्पनी एयरटेल को उन 7 सर्किलों में नए 3जी ग्राहक बनाने और उन्हें सेवा देने पर रोक लगा दी, जिनके लिए कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की पीठ ने रिलायंस कम्युनिकेशंस की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

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साथ ही एयरटेल को राहत देते हुए अदालत ने कहा कि 7 सर्किलों में 3जी सेवा देने के कारण भारती एयरटेल पर लगाए गए 350 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं भरने के लिए दूरसंचार विभाग कम्पनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा.

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भारती एयरटेल द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के सिलसिले में आया है, जिसमें कम्पनी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दूरसंचार विभाग के आदेश को बहाल रखा गया था. विभाग ने कम्पनी को उन सर्किलों में तत्काल 3जी सेवा बंद करने के लिए कहा था, जिनके लिए उसके पास लाइसेंस नहीं है.

विभाग ने भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर के बीच हुए रोमिंग समझौते को अवैध करार दिया था. इस समझौते के तहत भारती एयरटेल उन सर्किलों में 3जी सेवा उपलब्ध करा रहा था, जिनके लिए उसके पास लाइसेंस नहीं है.

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