सुप्रीम कोर्ट ने केजी बेसिन से गैस उत्पादन में कमी को लेकर केंद्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच उपजे विवाद में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीश जेम्स जैकब स्पीगलमैन को मध्यस्थ नियुक्त करने के अपने फैसले को बुधवार को वापस ले लिया.
कोर्ट के समक्ष केंद्र की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील पेश की कि स्पीगलमैन का नाम मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से पेश की गई मध्यस्थों की सूची में शीर्ष पर था.
दवे के इस दावे पर न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर की पीठ ने अपने फैसले को वापस ले लिया.