शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक जरूरी सलाह दी है. सेबी ने निवेशकों से कहा है कि वे अपनी शिकायतें सिर्फ वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निपटान प्रणाली स्कोर्स के जरिये दर्ज कराएं.
क्या कहा सेबी ने
सेबी ने सार्वजनिक नोटिस में कहा कि सक्षम प्राधिकरण ने फैसला किया है कि अब सूचीबद्ध कंपनियों, रजिस्टर्ड मध्यवर्ती इकाइयों या अन्य के खिलाफ सेबी की वेबसाइट या सेबी अधिकारियों की आधिकारिक आईडी पर भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा. सेबी ने निवेशकों से कहा कि अब वे अपनी शिकायतें सीधे स्कोर्स के जरिये भेजें.
स्कोर्स पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा
इससे पहले सेबी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि जो भी निवेशक शिकायत दर्ज करना चाहते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन स्कोर्स पर कराना होगा. शिकायत के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निवेशक को आवश्यक जानकारी मसलन नाम, पैन, पता और ई-मेल आईडी उपलब्ध करानी होगी. आपको बता दें कि स्कोर्स को अब नौ साल हो गए हैं. इसका मोबाइल ऐप शुरू होने के बाद निवेशकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराना आसान हो गया है.
बता दें कि बीते कुछ समय से सेबी ने निवेशकों के हित में कई जरूरी बदलाव किए हैं. हाल ही में सेबी ने लिस्टेड कंपनियों से कहा है कि वे कोरोना का उनके व्यवसाय पर पड़े प्रभाव के बारे में निवेशकों और हितधारकों को सही समय पर जानकारी उपलब्ध कराएं. यही नहीं, सेबी की ओर से कई कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है.
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इसी के तहत हाल ही में सेबी ने ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने में धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को लेकर मार्स साफ्टवेयर इंटरनेशनल लि. (एमएसआईएल) और तीन लोगों पर कुल 11.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.