आम्रपाली बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सभी डॉयरेक्टर्स के विदेश जाने पर रोक लगा दी है. अब बिना कोर्ट की परमिशन कोई डॉयरेक्टर विदेश यात्रा पर नहीं जा सकता है. मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कंपनी से फ्लैट मालिकों की अपील पर अगले दो हफ्तों में जवाब मांगा है.
इससे पहले ग्रुप की कंपनी अल्ट्रा होम्स के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की अर्जी मंजूर हो चुकी है. वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप को नेाटिस भेजा था. सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस उन 55 फ्लैट खरीददारों की याचिका पर भेजा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कंपनी को दिवालिया घोषित करने पर रोक लगाने की अपील की है.
ग्रुप की अल्ट्रा होम्स कंपनी के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की अर्जी मंजूर होने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी भी मंजूर हो चुकी है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने अर्जी मंजूर कर दी थी. नेशनल कंपनी लॉन ट्रिब्यूनल ने संजय गुप्ता को आईआरपी के तौर पर नियुक्त किया है. इसकी वजह से उन 40 हजार से भी ज्यादा घर खरीददारों को झटका लगा है, जिन्होंने कंपनी के रिएलिटी प्रोजेक्ट में घर लिए हैं.