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DLF को 630 करोड़ रुपये जुर्माना भरना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रियल्टी कंपनी डीएलएफ को 630 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया.

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रियल्टी कंपनी डीएलएफ को 630 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि कंपनी ने गुड़गांव में तीन परियोजनाओं में बाजार की अपनी दमदार स्थिति का फायदा उठाया, जिससे ग्राहकों को नुकसान हुआ.

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जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस एन.वी. रमना की पीठ ने कहा कि डीएलएफ एक हलफनामा भरेगी कि यदि उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में विफल होती है, तो वह 630 करोड़ रुपये जुर्माने पर 170 करोड़ रुपये ब्याज या जितनी राशि का भुगतान करने के लिए कोर्ट निर्देश दे, उतने का भुगतान करेगी.

कोर्ट ने आदेश दिया कि कंपनी बुधवार से तीन सप्ताह के भीतर 630 करोड़ रुपये जुर्माने में से 50 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और शेष 580 करोड़ रुपये का भुगतान बुधवार से तीन महीने के अंदर करना होगा.

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