scorecardresearch
 

सुप्रीम कोर्ट ने एम्बी वैली की नीलामी पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी मामले में सुनवाई करते हुए एम्बी वैली की नीलामी पर रोक लगाने से मना कर दिया है. सहारा समुह ने सुप्रीम कोर्ट से एम्बी वैली की नीलामी पर रोक लगाने का अनुरोध किया था जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

Advertisement
X
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी मामले में सुनवाई करते हुए एम्बी वैली की नीलामी पर रोक लगाने से मना कर दिया है. सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से एम्बी वैली की नीलामी पर रोक लगाने का अनुरोध किया था जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को सहारा समूह की ओर से पक्ष रखा. जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ से उन्होंने बिक्री नोटिस के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने सहारा की भुगतान योजना की समीक्षा के लिए और समय देने की मांग की लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नकारते हुए एम्बी वैली की नीलामी पर रोक लगाने से मना कर दिया.

विशेष पीठ सेबी-सहारा भुगतान विवाद से संबद्ध मामले की सुनवाई कर रही है. इस पीठ में न्यायाधीश मिश्र, न्यायाधीश गोगोई और न्यायाधीश सिकरी इसमें शामिल हैं. सहारा समूह की ओर से मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के पुणे में अम्बे वैली संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया को रोकी जाए क्योंकि समूह के पास भुगतान की योजना है.

Advertisement

शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई को समस्या में फंसे सहारा प्रमुख से सेबी-सहारा खाते में सात सितंबर 1,500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था. पीठ ने कहा था कि उसके बाद वह पूरा भुगतान के लिये 18 महीने का और समय दिये जाने के अनुरोध पर विचार कर सकती है.

 

Advertisement
Advertisement