जीवन बीमा पालिसी धारकों को आगामी बजट में टैक्स छूट का लाभ मिलने की संभावना है. वित्त मंत्रालय पहले प्रीमियम पर सर्विस टैक्स समाप्त करने और पेंशन योजनाओं के लिए अलग से टैक्स छूट सीमा तय करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है.
इसके अलावा, कर अधिकारी इस बात की संभावना तलाश रहे हैं कि क्या सर्विस टैक्स का आकलन वास्तविक प्राप्ति आधार पर किया जा सकता है. वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रीमियम संग्रह में होने वाली वृद्धि के आधार पर कर लगाया जाता है.
वर्तमान में, बकाया या राशि की प्राप्ति जो भी पहले हो पर सर्विस टैक्स लगाया जाता है. हालांकि, कुछ बकाया राशि की वसूली कभी नहीं हो पाती है. इसी तरह, प्रस्ताव के साथ अग्रिम में प्राप्त सभी राशियां पालिसी में परिवर्तित नहीं होती है.
बीमा उद्योग मांग करता रहा है कि सर्विस टैक्स की देनदारी राशि प्राप्ति के आधार पर होनी चाहिए. सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग कुछ बीमा पेंशन उत्पादों के लिए अलग छूट सीमा तय करने पर विचार कर रहा है जो मौजूदा सीमा से ऊपर होगा.
वर्तमान में, आयकर कानून के तहत, अन्य मंजूरी प्राप्त निवेशों के साथ बीमा प्रीमियम भुगतान सहित विभिन्न निवेशों पर 1,00,000 रुपये तक की आयकर कटौती उपलब्ध है. सरकार पेंशन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये पेंशन उत्पादों में निवेश पर अलग से सीमा तय कर सकती है.
उद्योग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम इस संबंध में बजट में घोषणा कर सकते हैं जिससे उपभोक्ताओं के साथ-साथ जीवन बीमा उद्योग को लाभ होगा. सूत्रों ने कहा कि जीवन बीमा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ अन्य प्रोत्साहन उपायों पर विचार किया जा रहा है जिसमें पालिसी बेचने वाले एजेंटों के लिए अधिक प्रोत्साहन शामिल हैं.